कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गयी यह एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगो के बेटी विवाह में मदद करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के परिवार वालो की बेटियों की शादी में 51000 रूपये की आर्थिक मदद करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने की आवश्यक शर्त, परिवार गरीबी रेखा से संबंधित होना चाहिए।
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कन्या विवाह योजना क्या है
हमारे देश में विवाह की उम्र से संबंधित एक कानून है। इस कानून में प्रस्तावित उम्र पूर्ण हो जाने के बाद ही शादी की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही शादी होनी चाहिए वही लडके के उम्र जिससे शादी होनी है उसकी उम्र 21साल या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए लडकी की उम्र समग्र पोर्टल के पेज पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए और साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए।
कन्या विवाह योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि
पूर्व कमलनाथ की नेत्रत्व वाली सरकार में इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को कन्या विवाह के लिए 51000 रूपये की राशि प्रदान की जाती थी। लेकिन जब मध्यप्रदेश के पुनः शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो इस धनराशि में कटौती कर दी गयी और अब मौजूदा सरकार में 28000 रूपये की सहयोग राशि प्रदान की जाती है।
मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदन
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लडकी को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए। इस योजना का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के आवेदन से पहले कन्या का किसी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए और साथ ही खाता आधारकार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लडकी के सीधे बैंकखाते में ही प्रदान किया जायेगा।
योजना शुरू करने का उद्देश्य
देश में अभी भी एक बहुत बड़ा तपका गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने पर विवश है। इसलिए सरकार के द्वारा इनके उत्थान के लिए समय समय पर योजनाये चलायी जा रही है। बहुत से घरो में लडकिया अभी एक बोझ समझी जाती हैं। समाज में लडकी और लडको में भी फर्क विद्यमान है। इस योजना के जरिये सरकार लडकी के शादी में आर्थिक मदद करके परिवार के आर्थिक बोझ को कम करना चाहती है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कई पत्रों की जरुरत होती है जिसके बारे में नीचे बताया गया है आवेदन करने से पहले इन पत्रों को तैयार रखना चाहिए।
- आधारकार्ड
- वोटरकार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- बीपीएल कार्ड
- बैंक पासबुक
- फोटोग्राफ
- मोबाईल नम्बर
आवेदन की प्रक्रिया
स्टेप 1 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहाँ किल्क करें http://mpvivahportal.nic.in/।
स्टेप 2 पेज खुलने के बाद मांगी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
फार्म भरते समय सावधानियाँ
फार्म भरते समय एक मोबाईल नम्बर होना चाहिए जिसमे नेटवर्क उपलब्ध हो क्योकि रजिस्ट्रेशन के समय मोबइल पर ओटीपी जायेगा। इसी फॉर्म में एक बैंकखाते की आवश्यकता होगी क्योकि इस योजना से प्राप्त होने वाली धनराशि सीधे कन्या के बैकखाते में ट्रांसफर किया जायेगा। बैंकखाते की जानकारी देते समय कन्या का ही खाता नंबर देना होगा जिसमे सर्विसेस सुचारू रूप से चल रही हो।
हम आशा करते हैं इस लेख को पढ़कर कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश से जुड़ी समस्त जानकारी आप को उपलब्ध हो गयी होगी। यदि यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सकें।
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